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मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पुनर्रीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई सम्पन्न।
बैंक कर्मी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से खाताधारकों को करें लाभान्वित-मुख्य विकास अधिकारी
पीलीभीत मुख्य विकास अधिकारी राजेन्द्र कुमार श्रीवास की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पुनर्रीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक गाँधी सभागार में सम्पन्न हुई। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ऋण जमा अनुपात की बैंकवार समीक्षा की गई और जिला समन्वयकों को आरबीआई के मानक के अनुरूप ऋण जमानुपात लाने के निर्देश दिये गये। बैठक में वार्षिक ऋण योजना तिमाहीवार लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधामंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री युवा उद्यमी योजना, कृषि आधारभूत संरचना निधि के अन्तर्गत प्रगति आदि की बैंकवार समीक्षा करते हुये योजनाओं में प्रगति लाए जाने के निर्देश दिये गये। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न बैंकों को प्रेषित की गयी ऋण पत्रावलियों की गुणवत्तापूर्वक निस्तारण के निर्देश दिये गए।
सभी बैंक के जिला समन्वयकों को निर्देश दिये गये कि वे जनपद में कार्यरत अपने समस्त शाखा प्रबन्धकों को निर्देशित करें, कि शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित प्रेषित की गई पत्रावलियों का ससमय निस्तारण करें। बैंकों के गैर निष्पादित आस्तियों की वसूली पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का आमजन को अधिक से अधिक लाभ दिलाए जाने हेतु प्रचार प्रसार कराने के लिए जिला समन्वयकों को निर्देश दिये गए।
बैठक में उप कृषि निदेशक राम मिलन परिहार ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना के अंतर्गत सभी बैंकों के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को निर्देश दिए कि रबी 2025-26 में किसानों का प्रीमियम उनके खातों से 31 दिसम्बर तक किया जाना चाहिए़ और साथ ही साथ जिन खातों से प्रीमियम डेबिट हो उनका छब्प्च् पोर्टल चउइिलण्हवअण्पद पर एंट्री अवश्य कर दें। अगर किसी किसान का प्रीमियम नहीं काटा और उसका किसी कारण उसकी फसल को नुकसान हुआ तो उस किसान की फ़सल की क्षतिपूर्ति बैंक मैनेजर की होगी। अगर कोई किसान 24 दिसम्बर तक लिखित में ऑप्ट आउट फॉर्म सबमिट करता है और पोर्टल पर मैसेज के द्वारा ऑप्ट आउट किया है उनका प्रीमियम डेबिट नहीं करना है। अन्यथा सभी एक्टिव ज्ञब्ब् खातों का प्रीमियम गवर्नमेंट गाईडलाइन के अनुसार डेबिट करना ही करना है।
बैठक में जिला विकास अधिकारी, उप निदेशक कृषि उपायुक्त स्वतः रोजगार, एलडीएम, डी0डी0एम0नाबार्ड, सहित अन्य अधिकारीगण एवं समस्त बैक समन्वयक उपस्थित रहे।
